Friday, September 20, 2024
केंद्र सरकार ने एक सदी पुराने टेलीग्राफ एक्ट की जगह टेलीकॉम बिल 2023 लागू करने का प्रस्ताव रखा है.नए टेलीकॉम बिल 2023 में भारत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी भी प्रकार के खतरे की स्थिति में टेलीकॉम कंपनियों के लाइंसेंस को रद्द करने का अधिकार देता है.
कैबिनेट ने अगस्त में इस बिल को मंजूरी दे दी थी. अब इसे लोकसभा में भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है. राज्यसभा में मंजूरी के बाद यह कानून के रूप में लागू हो जाएगा.
हल्ला बोल एक्सप्रेस
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