Sunday, April 06, 2025
Bombay high court
Bombay high court ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया है ,दरसल naresh goyal ने बैंक ऋण चूक से जुड़े धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ ने कहा कि याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता और इसलिए इसे खारिज किया जाता है। अदालत ने कहा कि गोयल के पास जमानत याचिका जैसे अन्य वैधानिक उपायों का लाभ उठाने का विकल्प खुला है।
हल्ला बोल एक्सप्रेस
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