Friday, September 20, 2024
ज्ञानवापी केस Live: ज्ञानवापी केस पर फैसला, कोर्ट ने कहा- श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक
ऐतिहासिक फैसला
वाराणसी के श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने यह माना है कि श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की मांग को लेकर दायर याचिका सुनवाई योग्य है. इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है.
Gyanvapi Case Live Updates: वाराणसी के श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना है. हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी. वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है.
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